तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्हें तीन हफ्ते के लिए विदेश जाने की इजाजत दी। इसके साथ ही कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें उन्हें विदेश जाकर इलाज कराने की अनुमति देने से इनकार किया गया था।
अभिषेक बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद TMC नेता ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके विदेश जाकर इलाज कराने का रास्ता साफ हो गया है।
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को तीन सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति प्रदान की।
इससे पहले 5 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा से जुड़ी याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि सांसद कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में गठित मेडिकल बोर्ड के सामने अपनी स्वास्थ्य स्थिति की जांच कराने के लिए तैयार नहीं थे।
हाईकोर्ट के मुताबिक, अगर अभिषेक बनर्जी मेडिकल बोर्ड के सामने जांच के लिए पेश होते, तो विशेषज्ञ डॉक्टर उनकी स्वास्थ्य स्थिति का आकलन कर सकते थे। मेडिकल विशेषज्ञों की राय के आधार पर यह तय किया जा सकता था कि उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की वास्तविक जरूरत है या नहीं।
हाईकोर्ट के इसी फैसले के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अभिषेक बनर्जी की ओर से विदेश में आंखों का इलाज कराने की जरूरत का हवाला देते हुए अनुमति मांगी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें तीन सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति मिल गई है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अभिषेक बनर्जी को बड़ी कानूनी राहत मिली है। हाईकोर्ट के आदेश में जहां विदेश यात्रा को लेकर रोक बनी हुई थी, वहीं शीर्ष अदालत ने उस फैसले को हटाते हुए विदेश जाकर इलाज कराने की अनुमति दे दी।
अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। वह लोकसभा सांसद के तौर पर भी सक्रिय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनके इलाज से जुड़ा यह मामला राजनीतिक नजरिए से भी चर्चा में रहा है।
अब सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी विदेश जाकर अपने आंखों का इलाज करा सकेंगे। तीन सप्ताह की इस यात्रा के दौरान उनके उपचार और मेडिकल प्रक्रिया पर नजर रहेगी। वहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पहले के आदेश को बदल दिया है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभिषेक बनर्जी के विदेश जाकर इलाज कराने का रास्ता साफ हो गया है। अब उनकी मेडिकल स्थिति और इलाज से जुड़ी आगे की जानकारी आने वाले दिनों में सामने आ सकती है।


