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दिल्ली-NCR में 1 अक्टूबर से बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, CAQM का सख्त नियम लागू

दिल्ली-NCR में रहने वाले वाहन चालकों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से एक बड़ा नियम लागू होने जा रहा है। अगर आपके वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUCC नहीं है, तो पेट्रोल पंप पर आपको ईंधन नहीं दिया जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने NCR में इस नियम को लागू करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों और प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं।

CAQM के निर्देश के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2026 से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वैध PUCC के बिना वाहनों में ईंधन भरने पर रोक रहेगी। इसका मकसद वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना है। परिवहन क्षेत्र को दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में शामिल किया जाता है।

इस नियम के लागू होने के बाद वाहन चालकों के लिए अपना PUC प्रमाणपत्र वैध रखना बेहद जरूरी हो जाएगा। यानी पेट्रोल या डीजल भरवाने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके वाहन का प्रदूषण प्रमाणपत्र एक्सपायर न हुआ हो।

नियम को लागू करने के लिए पेट्रोल और CNG स्टेशनों पर Automatic Number Plate Recognition यानी ANPR कैमरों और दूसरी तकनीक आधारित व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन तकनीकों के जरिए वाहनों की पहचान कर उनके PUCC की वैधता जांचने की व्यवस्था की जा रही है।

इसका असर दिल्ली के साथ-साथ NCR के उन इलाकों में भी होगा, जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। संबंधित राज्य सरकारों और एजेंसियों को नियम के प्रभावी और समन्वित तरीके से पालन के निर्देश दिए गए हैं।

CAQM ने वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए सिर्फ वाहनों पर ही फोकस नहीं किया है। आयोग की बैठकों में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने और प्रदूषण से जुड़े दूसरे स्रोतों पर कार्रवाई की भी समीक्षा की गई है।

खास तौर पर सर्दियों के मौसम से पहले दिल्ली-NCR में प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तैयारियां तेज की जा रही हैं। वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना इसी व्यापक रणनीति का एक हिस्सा है।

अब अगर कोई वाहन चालक 1 अक्टूबर से बिना वैध PUCC के पेट्रोल पंप पहुंचता है, तो उसके लिए ईंधन लेने में परेशानी हो सकती है। इसलिए वाहन मालिकों के लिए जरूरी है कि वे पहले ही अपने वाहन का प्रदूषण प्रमाणपत्र जांच लें और अगर वह समाप्त हो चुका है तो अधिकृत केंद्र से नया PUCC बनवा लें।

यह नियम उन सभी वाहनों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके लिए वैध PUCC जरूरी है। खासकर रोजाना दिल्ली-NCR में सफर करने वाले वाहन चालकों को अपने प्रमाणपत्र की वैधता जरूर जांच लेनी चाहिए।

इसलिए अगर आप दिल्ली-NCR में वाहन चलाते हैं तो 1 अक्टूबर से पहले अपने वाहन का PUC जरूर चेक कर लें। प्रमाणपत्र वैध है तो आपको ईंधन लेने में इस नियम के कारण परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर PUC की वैधता खत्म हो चुकी है तो समय रहते इसे अपडेट करा लेना जरूरी है।

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