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तिरंगा मार्च से पहले दिल्ली के सेंट्रल पार्क पर ताला! 16-17 अक्टूबर को कनॉट प्लेस का पार्क बंद, NDMC का आदेश

दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से पहले नई दिल्ली नगरपालिका परिषद यानी NDMC ने पार्क को दो दिनों के लिए आम लोगों के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, 16 और 17 अक्टूबर 2026 को सेंट्रल पार्क में आम लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने 16 अक्टूबर को शाम पांच बजे इसी पार्क में तिरंगा मार्च निकालने का ऐलान किया है।

दरअसल, दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। इसी बीच CJP ने ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च आयोजित करने की घोषणा की। इस कार्यक्रम को लेकर कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क चर्चा में आ गया है। NDMC की ओर से जारी आदेश के अनुसार, प्रशासनिक कारणों से पार्क को 16 और 17 अक्टूबर को बंद रखा जाएगा। यह नोटिस 15 अक्टूबर को जारी किया गया था और इसे NDMC के निदेशक की ओर से जारी किया गया है।

CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने 16 अक्टूबर को शाम पांच बजे सेंट्रल पार्क में मार्च का आह्वान किया है। इस मार्च को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, पार्क को बंद करने के आदेश में प्रशासन ने इसकी वजह प्रशासनिक कारण बताई है। ऐसे में आदेश और प्रस्तावित मार्च के बीच संबंध को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक तथ्यों को ध्यान में रखना जरूरी है।

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह याचिका कनॉट प्लेस के पालिका बाजार के रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी थी कि सेंट्रल पार्क विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल नहीं है। उन्होंने आशंका जताई कि मार्च के दौरान पुलिस बैरिकेडिंग और आवाजाही पर प्रतिबंध से व्यापारियों, पैदल यात्रियों और यातायात व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कनॉट प्लेस राजधानी का प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग खरीदारी और अन्य कामों के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में किसी बड़े मार्च या प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तहत लगाए जाने वाले बैरिकेड और अन्य प्रतिबंध व्यावसायिक गतिविधियों में बाधा पैदा कर सकते हैं। हालांकि, अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

अब NDMC के आदेश के बाद सेंट्रल पार्क में आम लोगों की आवाजाही दो दिनों तक प्रभावित रहेगी। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत पार्क बंद रहने से कनॉट प्लेस आने वाले लोगों को अपनी योजना में बदलाव करना पड़ सकता है। वहीं, प्रस्तावित मार्च को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था भी महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं।

फिलहाल, 16 अक्टूबर को शाम पांच बजे होने वाले ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च पर सभी की नजरें टिकी हैं। एक तरफ NDMC का पार्क बंद रखने का आदेश है, तो दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर चुका है। ऐसे में आगे प्रशासन और आयोजकों की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

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