दिल्ली में 9 और 10 अक्टूबर को शराब की सभी संबंधित खुदरा दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। विभाग के मुताबिक, दिल्ली की मौजूदा स्थिति और दिल्ली पुलिस से मिले सुरक्षा संबंधी इनपुट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि शराब की दुकानों को दो दिनों के लिए बंद रखने का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है।
आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार, 9 और 10 अक्टूबर को एल6, एल6एफजी, एल8, एल10, एल14 तथा एल8 और एल14 लाइसेंस के तहत संचालित सभी खुदरा शराब की दुकानें बंद रहेंगी। आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय एहतियाती कदम के तौर पर लिया गया है, ताकि मौजूदा परिस्थितियों में सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने में किसी तरह की परेशानी न हो।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन और उससे जुड़ी गतिविधियां चल रही हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब की दुकानों को बंद रखने का निर्णय दिल्ली पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर लिया गया है।
सरकार और प्रशासन के लिए ऐसे समय में भीड़ नियंत्रण और सार्वजनिक स्थानों पर कानून-व्यवस्था बनाए रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। शराब की बिक्री पर अस्थायी रोक को इसी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा माना जा रहा है। विभाग का कहना है कि दो दिनों तक शराब की खुदरा बिक्री बंद रखने से संभावित अव्यवस्था को नियंत्रित करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
आदेश के तहत अलग-अलग श्रेणियों के लाइसेंस वाली शराब की खुदरा दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसका मतलब है कि 9 और 10 अक्टूबर को संबंधित लाइसेंस के तहत आने वाली दुकानों से सामान्य रूप से शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी। दुकानदारों को आबकारी विभाग के आदेश का पालन करना होगा।
दिल्ली में समय-समय पर कानून-व्यवस्था या विशेष परिस्थितियों को देखते हुए शराब की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए जाते रहे हैं। ऐसे निर्णय आमतौर पर प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी आकलन के आधार पर लिए जाते हैं। इस बार भी विभाग ने अपने आदेश में सार्वजनिक व्यवस्था को प्राथमिक कारण बताया है।
प्रदर्शनों के बीच इस फैसले से दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में शराब की दुकानों के संचालन पर सीधा असर पड़ेगा। जिन लोगों ने 9 या 10 अक्टूबर को शराब खरीदने की योजना बनाई थी, उन्हें इन दो दिनों के लिए दुकानें बंद मिलने वाली हैं। हालांकि यह प्रतिबंध निर्धारित दो दिनों के लिए है और आगे की स्थिति के आधार पर प्रशासन की ओर से कोई नया आदेश जारी किया जा सकता है।
फिलहाल दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग का आदेश 9 और 10 अक्टूबर के लिए लागू रहेगा। विभाग ने दिल्ली पुलिस से मिले इनपुट और राजधानी की मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। प्रशासन का पूरा ध्यान इस दौरान सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने पर रहेगा।


