आधार कार्ड आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों में से एक है। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड या कोई दूसरा जरूरी दस्तावेज अचानक कहीं खो जाए, तो ज्यादातर लोग इसे मामूली बात समझकर सीधे नया कार्ड बनवा लेते हैं। पुराने दस्तावेज के गुम होने की आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने पर आगे चलकर परेशानी हो सकती है। इसलिए दस्तावेज खोने के बाद उसकी रिपोर्ट दर्ज कराना एक जरूरी सावधानी मानी जाती है।
खासकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऑफिस आईडी या दूसरे पहचान पत्रों में आपकी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी मौजूद होती है। अगर खोया हुआ दस्तावेज किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाए और उसका दुरुपयोग किया जाए, तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसे में दस्तावेज खोने की सूचना दर्ज कराना इस बात का रिकॉर्ड तैयार करता है कि संबंधित दस्तावेज आपके पास नहीं है।
अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका कोई जरूरी दस्तावेज खो गया है, तो दिल्ली पुलिस के Lost and Found पोर्टल के जरिए घर बैठे ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है। इसके लिए आपको थाने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको एक Lost Report यानी LR नंबर मिलता है, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है।
अब सवाल है कि दस्तावेज खोने पर FIR दर्ज करानी है या Lost Report? यह स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आपका दस्तावेज केवल खो गया है, तो Lost Report दर्ज करने का विकल्प इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं अगर दस्तावेज चोरी हुआ है या किसी अपराध से जुड़ी आशंका है, तो संबंधित पुलिस प्रक्रिया के तहत शिकायत या FIR की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए चोरी और सामान्य गुम होने की स्थिति को एक जैसा नहीं समझना चाहिए।
दिल्ली में खोए हुए दस्तावेज की ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करने के लिए सबसे पहले दिल्ली पुलिस के Lost and Found पोर्टल पर जाना होगा। वहां Lost Report से संबंधित विकल्प चुनकर आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसके बाद आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होगी। इसमें नाम, पिता या माता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पता, जिला, शहर और पिन कोड जैसी जानकारी मांगी जा सकती है।
इसके बाद उस दस्तावेज की जानकारी देनी होगी जो खो गया है। यहां आपको यह बताना होगा कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऑफिस आईडी या अन्य जरूरी दस्तावेजों में से क्या गुम हुआ है। जानकारी भरते समय दस्तावेज से संबंधित विवरण सही तरीके से दर्ज करना जरूरी है, ताकि रिपोर्ट में किसी तरह की गलती न रहे।
ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करते समय खोए हुए दस्तावेज की जगह की जानकारी भी देनी पड़ सकती है। आपको बताना होगा कि दस्तावेज किस स्थान पर खोया था और संबंधित जिला कौन सा है। इसके अलावा जिस तारीख को दस्तावेज खोया था, वह तारीख भी दर्ज करनी होगी। अगर आपको दस्तावेज खोने का अनुमानित समय पता है, तो उसे भी दर्ज किया जा सकता है।
सारी जानकारी भरने के बाद कैप्चा पूरा करके रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। रिपोर्ट सफलतापूर्वक दर्ज होने के बाद आपको एक Lost Report या LR नंबर मिल सकता है। इस नंबर को संभालकर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि भविष्य में आपको अपनी रिपोर्ट की जानकारी देखने या दस्तावेज गुम होने का रिकॉर्ड दिखाने की जरूरत पड़ सकती है।
ध्यान रखें कि Lost Report दर्ज कराना अपने आप में नया आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया नहीं है। आधार से जुड़ी किसी भी अन्य कार्रवाई के लिए संबंधित आधिकारिक प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसी तरह अगर आपको लगता है कि दस्तावेज चोरी हुआ है या उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो केवल ऑनलाइन Lost Report पर निर्भर न रहें और उचित पुलिस शिकायत करें।
इसलिए अगली बार अगर आपका आधार कार्ड या कोई जरूरी पहचान पत्र खो जाए, तो उसे नजरअंदाज करके सिर्फ नया दस्तावेज बनवाने की जल्दबाजी न करें। पहले उसके गुम होने की आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज कराने पर विचार करें और मिलने वाला LR नंबर सुरक्षित रखें। छोटी सी सावधानी भविष्य में दस्तावेज के संभावित गलत इस्तेमाल से जुड़ी परेशानी में आपके लिए महत्वपूर्ण रिकॉर्ड साबित हो सकती है।


