अगर आप ऑनलाइन निवेश करते हैं या गैर-सूचीबद्ध यानी अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी SEBI ने निवेशकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। सेबी ने चेतावनी दी है कि अनधिकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या वेबसाइट के जरिए अनलिस्टेड शेयरों की खरीद-बिक्री करना बेहद जोखिम भरा हो सकता है।
सेबी के मुताबिक, ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म सामने आए हैं जो गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों के शेयरों में ट्रेडिंग की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म न तो मान्यता प्राप्त हैं और न ही सेबी के नियामकीय दायरे में आते हैं।
ऐसे में निवेशकों को बड़ा वित्तीय नुकसान होने का खतरा बना रहता है।
सेबी ने दिसंबर 2024 और अगस्त 2016 में जारी अपनी पुरानी चेतावनियों को दोहराते हुए कहा है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर न तो निवेश करना सुरक्षित है और न ही अपनी निजी जानकारी साझा करना।
नियामक संस्था ने कहा है कि निवेशकों को किसी भी अनधिकृत प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग से बचना चाहिए और वहां अपना मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, पैन नंबर, आधार नंबर या अन्य संवेदनशील जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए।
सेबी ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत में केवल मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ही शेयरों की खरीद-बिक्री और कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने के लिए अधिकृत हैं।
इन अधिकृत प्लेटफॉर्म्स की सूची सेबी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर कोई निवेशक ऐसे अनधिकृत प्लेटफॉर्म पर पैसा लगाता है, तो उसे औपचारिक बाजार की सुरक्षा सुविधाएं नहीं मिलतीं।
इसका मतलब यह है कि निवेशक को सेबी की निवेशक सुरक्षा व्यवस्था, शिकायत निवारण प्रणाली और ऑनलाइन विवाद समाधान जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
अगर किसी तरह की धोखाधड़ी होती है, तो निवेशक के पास सीमित कानूनी विकल्प ही बचते हैं।
सेबी ने पहले भी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, फैंटेसी गेमिंग ऐप्स और गैर-सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों से जुड़े जोखिमों को लेकर निवेशकों को सतर्क किया था।
विशेषज्ञों का कहना है कि निवेश करने से पहले किसी भी प्लेटफॉर्म की वैधता जरूर जांचनी चाहिए।
अगर कोई प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा मुनाफे का वादा कर रहा है, जल्दी पैसा दोगुना करने की बात कह रहा है या बिना पर्याप्त जानकारी के निवेश के लिए दबाव बना रहा है, तो ऐसे प्रस्तावों से दूर रहना ही बेहतर है।
फिलहाल, सेबी ने निवेशकों से अपील की है कि किसी भी निवेश से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें और केवल अधिकृत एवं विश्वसनीय माध्यमों का ही उपयोग करें।


